हरियाणा में BS-4 डीजल वाहनों पर 2025 से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध!
हरियाणा वाहन प्रतिबंध: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के नक्शेकदम पर चलते हुए एनसीआर के जिलों में BS-4 मानक के डीजल वाहन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा।
दिल्ली की तर्ज पर उठाया गया कदम
दिल्ली में पहले से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रदूषण के बढ़ने पर BS-4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। अब हरियाणा के सोनीपत सहित सभी एनसीआर जिलों में यह नियम स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है। यह कदम उन प्रयासों का हिस्सा है जो हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाए जा रहे हैं, विशेषकर उन इलाकों में जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है।
किन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध?
इस निर्णय के तहत हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी BS-4 डीजल वाहनों पर रोक रहेगी। निम्नलिखित प्रकार के वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में शामिल होंगे:
- छोटे कमर्शियल वाहन
- लोडिंग वाहन और मिनी ट्रक
- BS-4 मानक की रोडवेज बसें
- अन्य डीजल चालित BS-4 वाहन
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 1 नवंबर 2025 से पहले अपने BS-4 वाहनों का वैकल्पिक प्रबंध कर लें। अन्यथा, उन्हें वाहन जब्ती और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह सही समय है कि वाहन मालिक पहले से ही योजना बना लें और अपने वाहनों को BS-6 मानक में बदलने पर विचार करें।
रोडवेज प्रशासन ने शुरू किया BS-6 में परिवर्तन
सोनीपत में किलोमीटर स्कीम के तहत चल रही 62 रोडवेज बसें फिलहाल BS-4 मानक की हैं। अप्रैल 2025 से इन्हें BS-6 मानक में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूंकि दिल्ली में पहले ही BS-4 बसों के प्रवेश पर रोक है, इसलिए इन बसों को दिल्ली रूट पर संचालित नहीं किया जा सका।
पुराने रूट पहले ही हो चुके थे प्रभावित
BS-4 बसों पर रोक के कारण पहले से ही सोनीपत से दिल्ली, आगरा, जयपुर और अजमेर जैसे रूटों पर बसों का संचालन बंद था। अब यह प्रतिबंध हरियाणा के पूरे एनसीआर क्षेत्र में स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो सकती है, और उन्हें अन्य परिवहन के विकल्पों की तलाश करनी पड़ सकती है।
प्रशासन का क्या कहना है?
सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर निर्मल कश्यप के अनुसार हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में 1 नवंबर से दिल्ली की तर्ज पर BS-4 मानक की बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले BS-4 मानक की बसों के अलावा अन्य सभी डीजल वाहनों पर भी यह आदेश लागू होगा।
BS-6 मानक को लेकर क्यों है सख्ती?
BS-6 (Bharat Stage-6) मानक भारत सरकार द्वारा लागू किया गया स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म है, जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित करता है। इसके तहत गाड़ियों को कम सल्फर ईंधन और बेहतर एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लाया गया है, जिससे वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आती है। यह कदम नागरिकों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
क्या है GRAP योजना?
GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वह नीति है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर लागू होती है। जैसे ही AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, दिल्ली-एनसीआर में कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवा की गुणवत्ता को सही रखा जा सके, इस योजना का सख्ती से पालन किया जाता है।
देश भर में चल रहे प्रदूषण के खिलाफ यह कदम न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा के नागरिकों के लिए भी आवश्यक है। ऐसे में, सही समय है कि नागरिक स्वयं भी वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में योगदान दें।