पंजाब में नई नीति: प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन!

पंजाब में नई नीति: प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन!

नया आदेश स्कूलों के लिए: पंजाब सरकार ने राज्य के सभी निजी प्री-प्राइमरी विंग और प्ले वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुरक्षित और समग्र विकास आधारित शैक्षणिक माहौल प्रदान करना है।

1 जनवरी से लागू हुई नई अधिसूचना

जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) गुलबहार सिंह तूर ने इस बात की जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने 1 जनवरी को एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सभी निजी शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से प्री-प्राइमरी और प्ले वे स्कूलों को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। यह निर्णय न केवल बच्चों की सुरक्षा बल्कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

ECCE नीति के तहत अनिवार्य हुआ पंजीकरण

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) नीति के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी निजी प्ले वे स्कूलों को अब बाल विकास विभाग के पास पंजीकृत कराना होगा। विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इच्छुक संस्थाएं अपने ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) या जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं।

फॉर्म नंबर-1 भरना होगा जरूरी

DPO गुलबहार सिंह तूर के अनुसार, पंजीकरण के लिए फॉर्म नंबर-1 भरना अनिवार्य होगा। यह फॉर्म संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के काम करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आइए, जानते हैं पंजीकरण प्रक्रिया की कुछ महत्वपूर्ण बातें:

  • फॉर्म नंबर-1 भरना जरूरी है।
  • फॉर्म सभी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।
  • पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
  • विद्यालय के रजिस्ट्रेशन संबंधी संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

अमान्य संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई

वे शिक्षण संस्थाएं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगी या जो ECCE नीति के मानकों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। यह कार्रवाई नन्हे बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता होगी सुनिश्चित

सरकार का मानना है कि यह कदम नन्हे बच्चों के समग्र विकास, सुरक्षा, और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। प्ले वे और प्री-प्राइमरी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन न केवल शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाएगी बल्कि बच्चों को एक सुरक्षित और प्रेरणादायक सीखने का माहौल भी प्रदान करेगी। इससे बच्चों की शैक्षणिक यात्रा की नींव मजबूत होगी, जिससे वे आगे चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

इस नई अधिसूचना से बच्चों की शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा, और इससे पकड़बंदियों और सुरक्षा के मामले में भी बढ़त मिलेगी। यह बदलाव केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर सकता है कि किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकता है।

समग्र रूप से, यह एक सकारात्मक कदम है जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करेगा। सभी माता-पिता और विद्यालयों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इससे न केवल उनके बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि समाज में भी एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा।

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